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जनपद में होली पर रहेंगे कड़े सुरक्षा प्रबंध।

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बदायूँ : 24 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने आदेश जारी किया है कि होली पर्व (02 एवं 04 मार्च 2026) को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद बदायूं में व्यापक प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती करेंगे। नामित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि होली से पूर्व मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा परम्परागत तरीके से ही त्योहार मनाया जाये, कोई नई परम्परा न डाली जाये।
उन्होंने निर्देश दिए कि असामाजिक तत्वों, हुड़दंग करने वालों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। होलिका दहन स्थलों एवं जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी तथा सोशल मीडिया ( फेसबुक व ट्वीटर आदि) पर आपत्तिजनक पोस्ट/अफवाहों पर सतत नजर रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावी रहेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। अवैध शराब निर्माण/बिक्री पर रोक हेतु आबकारी विभाग सघन चेकिंग करेगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित कर 24 घंटे आपात सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। विद्युत, पेयजल, सफाई, परिवहन एवं अग्निशमन विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या-221 में आईसीसीसी कंट्रोल रूम स्थापित रहेगा, जिसके दूरभाष नंबर 05832-266052, 05832-266050, 05832-266049 एवं मोबाइल नंबर 7503389289 संचालित रहेंगे। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद में मजिस्ट्रेटों/स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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