बदायूँ : 28 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेन्स प्राधिकारी अवनीश राय ने आदेश जारी किए है कि इस वर्ष होली का त्योहार (धुलहेंडी) 04 मार्च 2026 को मनाया जायेगा। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गत वर्ष की भाँति उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत होली के पर्व (धुलहेंडी) रंग वाले दिन 04 मार्च 2026 का नियत सायंकाल 06ः00 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब/कम्पोजिट शॉप/मॉडल शॉप/भाँग एवं सी०एल०-2, एफ0एल0-2/2बी0, एफ0एल0-6/7/09/9ए की थोक एवं फुटकर दुकानें पूर्णतया बन्द रहेंगी। इन बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को कोई अतिरिक्त प्रतिफल देय नहीं होगा।