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नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में घटित प्रमुख अपराधों, लंबित विवेचनाओं, महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बदायूँ आज दिनाँक 15.03.2026 को नवांगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा पुलिस लाइन्स सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधि0गण एवं थाना प्रभारियों/शाखा प्रभारियों के साथ जनपद की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी । गोष्ठी में जनपद में घटित अपराधों,लंबित विवेचनाओं,महिला एवं बाल अपराध,साइबर अपराध,गैंगस्टर एक्ट कार्यवाही एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी ।
आगामी पर्व ईद-उल-फितर को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त क्षेत्राधिकारीगण/थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

1.अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को दिए गए सख्त निर्देश ।

2.थानो पर आने वाले शिकायतकर्ता की समस्याओ को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर त्वरित व प्रभावी निस्तारण कराया जाये। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आईजीआरएस प्रभारी को दिए निर्देश ।

3.लुटेरे, चोर व गम्भीर अपराध के पेशेवर अपराधियों की सतत निगरानी व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देश ।

4.लम्बित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ।

5.महिला व बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर अत्यंत गंभीरता बरतने व सम्बंधित अपहृता की सकुशल बरामदगी के लिए दिए गए कड़े निर्देश ।

6.मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, अवैध शस्त्रों का निर्माण व संग्रहण करने वाले, टॉप-10, ईनामिया व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश ।

7.सम्मन वारंट को समय से तामिल कर संबंधित को न्यायालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। गवाहों की समय से न्यायालय में गवाही कराने, महिला संबंधित मुकदमों में पैरवी कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

8.गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में अपराधियों की अवैध सम्पत्ति चिन्हित कर धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

09.हिस्ट्रीशीटर, ईनामिया, टॉप-10 अपराधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण संग्रहण व बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए

10.शासन द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र 2.0 अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहो/बाजारों व महत्पवपूर्ण स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए ।

11. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत महिला हेल्पडेस्क,एंटी रोमियों टीम व शक्ति दीदी,महिला बीट आरक्षियों द्वारा गांवो, मोहल्लों में जन चौपाल लगाकर तथा स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के प्रति तथा उन्हे सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जन-जागरूकता, आत्मरक्षा के बारे में, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित जागरूकता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

12. महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को गोकशी, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ, शराब, जुआ/सट्टा की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

13. अवैध शस्त्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

14. समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पोस्टर पार्टी द्वारा चैकिंग हेतु निर्देश दिए गए ।

15. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,बदायूँ द्वारा आगामी पर्व ईद-उल-फितर को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त क्षेत्राधिकारीगण/थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

16. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दे्शित किया गया कि जनपद के प्रमुख चौराहों,बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा जाए तथा जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए इसके लिये यातायात उ0नि0 को आवश्यक निर्देश दिए गए ।

बैठक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत महिला हेल्पडेस्क,एंटी रोमियों टीम व शक्ति दीदी,महिला बीट आरक्षियों द्वारा गांवो, मोहल्लों में जन चौपाल लगाकर तथा स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के प्रति तथा उन्हे सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जन-जागरूकता, आत्मरक्षा के बारे में, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित जागरूकता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया । जनपद में अपराध की रोकथाम व शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । महोदय द्वारा आपरेशन दृष्टि/कन्विक्शन/त्रिनेत्र/दहन आदि के बारे में समीक्षा की गयी । सम्मन वारंट को समय से तामिल कर संबंधित को न्यायालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया । गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में अपराधियों की अवैध सम्पत्ति चिन्हित कर धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हिस्ट्रीशीटर, ईनामिया, टॉप-10 अपराधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण संग्रहण व बिक्री करने वाले अपराधियों पर त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए । अभियोजन कार्यों की समीक्षा, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अधिकारी-कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,बदायूँ द्वारा आगामी पर्व ईद-उल-फितर को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त क्षेत्राधिकारीगण थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों व धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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