वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ, सुश्री अंकिता शर्मा के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी के पर्यवेक्षण मे चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत थाना इस्लामनगर पर बकरा चोरी करने के की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग 58/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रहीस कुरैशी पुत्र शहजाद नि0 मौ0 हीरापुर कस्बा व थाना गुन्नौर जिला सम्भल को चोरी किये गये बकरे को बेचकर प्राप्त किये गये 2250/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की वृद्धि कर गिरफ्तार अभियुक्त रहीस उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –
रहीस कुरैशी पुत्र शहजाद नि0 मौ0 हीरापुर कस्बा व थाना गुन्नौर जिला सम्भल
आपराधिक इतिहास अभियुक्त –
- मु0अ0सं0 128/18 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 710/19 धारा 269/271 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गुन्नौर जनपद
सम्भल। - मु0अ0सं0 549/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 208/22 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 209/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 463/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 209/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 49/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।
- मु0अ0सं0 58/26 धारा 303(2)/317(2)(4) थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ।
गिरफ्तारी करने वाली टीम –
थानाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह मय टीम।





