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जनपद में 30 मई तक धारा 163 लागू।

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बदायूं: 30 मार्च। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में मार्च से मई 2026 तक आयोजित होने वाले महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, बुद्धपूर्णिमा, ईद-उल-अज़हा(बकरीद), महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, चन्द्रशेखर जयन्ती, परशुराम जयन्ती के त्यौहार मनाए जाने हैं, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 30 मार्च से 30 मई 2026 तक भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 (पुरानी सीआरपीसी 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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डीएम ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण।

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