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09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर करायें मामलों का निस्तारण- सुमन तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

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बदायूं 20 अप्रैल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुकम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप 09 मई 2026 को समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक संगल की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमन तिवारी ने बताया कि 09 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर लाभ पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, सिविल प्रकृति के लंबित मामलों के लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित वाद पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद. राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाएँ, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन०आई०एक्ट, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।

जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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