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25 सितम्बर तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण।

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बदायूँ: 09 सितम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र के अनुपालन में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न गेहूं एवं चावल तथा जनपद में उचितदर विक्रेताओं के पास उपलब्ध अवशेष मोटे अनाज बाजरा एवं मक्का का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2026 के सापेक्ष चीनी का वितरण भी माह सितम्बर में दिनांक 10 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2026 के मध्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में जिन उचितदर दुकानों पर मोटे अनाज बाजरा एवं मक्का का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है, वहां अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं, 09 किलोग्राम चावल, 04 किलोग्राम बाजरा एवं 01 किलोग्राम मक्का, उपलब्धता के अनुसार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को 03 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति 02 किलोग्राम गेहूं, 02 किलोग्राम बाजरा एवं 01 किलोग्राम मक्का, उपलब्धता के अनुसार निःशुल्क वितरित किया जाएगा। माह सितम्बर, 2026 में उचितदर की दुकानों पर मोटे अनाज बाजरा एवं मक्का का उपलब्ध स्टॉक समाप्त होने के उपरान्त ही उसके स्थान पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार गेहूं एवं चावल का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे दिनांक 25 सितम्बर 2026 अपने संबंधित उचितदर विक्रेता से शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न एवं पात्रता के अनुसार चीनी प्राप्त करने का कष्ट करें।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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