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महिला कल्याण विभाग ने दी जिला बाल संरक्षण इकाई की सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नगर पालिका ककराला एंव उसहैत में वार्ड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का आयोजन।

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बदायूँ 17 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश शासन, महिला कल्याण अनुभाग.1 लखनऊ द्वारा किशोर न्याय ;बालको की देखरेख व संरक्षणद्ध अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विरूद्व कार्यो में लिप्त बच्चों के संरक्षण कल्याण एवं पुर्नस्थान को सुनिश्चित करने हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना ;आई.सी.पी.एस.) संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को मिशन वात्सल्य योजना के नाम से संचालित किया गया है जिसके संचालन हेतु महिल एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के नवीन गाइडलाइन के अनुसार मिशन वात्सल्य योजना सुचारु एवं सुगम क्रियान्वयन नगर स्तरध्पंचायत पर वार्ड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है।
श्रीमती प्रीती चौहान द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के अन्तर्गत साइवर सुरक्षा वन स्टाप सेन्टर की सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ महिला एवं बालिका तथा बच्चों हेतु कार्य कर रही हेल्पलाइन नं0 112 1090 181 102 108 1098 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
छवि वैश्य जिला मिशन समन्वयक हब फॉर इम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन द्वारा महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पति की मृत्युपरान्त पुर्नविवाह दम्पति पुरस्कार, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री की शादी हेतु अनुदान की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। एक युद्ध नशे के विरुद्ध मादक पदार्थो के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ.साथ मादक पदार्थो से बच्चों को दूर रखने की अपील की गयी।
श्री रवि कुमार संरक्षण अधिकारी द्वारा मन्दिर मस्जिद रेलवे स्टेशन बस स्टेशन ढावा दुकानो एवं कारखानों में बाल श्रम भिक्षवृति कर रहे 14 वर्ष से कम बालको बालिकाओं के रैस्क्यू एवं उनके पुनर्वासन आदि हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल संरक्षण समिति के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बाल श्रम करा रहे लोगो के विरूद्ध बच्चो आदि के बीच में चर्चा कर यह बताया गया। अगर किसी बच्चों को कोई भी समस्या है तो वह 1098 पर कॉल कर के अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। बाल विवाह अधिनियम में विहित प्राविधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे है तथा सामाजिक कुरूती के रूप में बाल विवाह एक बहुत ही बडी समस्या वन कर समाज के सम्मुख उत्पन्न हो रही है जिसको ध्यान में रखते हुये बाल विवाह किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जानकारी एवं बाल विवाह से होने वाली परेशानीयो तथा मादक पदार्थ की सेवन से होने वाली कठिनाईयों पर विस्तृत जानकारी कैम्प में आयी हुयी महिलाओं बालिकाओं को प्रदान करने के साथ.साथ पॉश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। वार्ड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुये अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं कन्या सुमगला योजना, बाल सेवा योजना, स्पॉन्शरशिप तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी प्रदान की जाये जिससे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दियाला जा सकें। कैम्प में आये हुये महिलाओं बच्चों ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक उपरोक्त योजनाओं एवं अधिनियमों की जानकारी ली। यह भी बताया गया कि उपरोक्त सभी योजनाओं की जानकारी लाभ कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
बार्ड बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में वार्ड सभासद नगर पालिकाध्नगर पंचायत आगनबाड़ी कार्यकत्री क्षेत्रीय लेखपा ए0एन0एम0 आशा कार्यकत्री, डी0एम0सी0 एच0ई0डब्लू छवि वैश्य जे0एस0 एच0ई0डब्लू प्रीती चौहान सामाजिक कार्यकर्ता भमरपाल सिंह संरक्षण अधिकरी रवि कुमार उपस्थिति रहे।

Shubh khabar

संपादक:–आकाश तोमर

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