बदायूँ घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री अशद अहमद खान पुत्र श्री जफऱ हुसैन निवासी मो0 कमंग्रान थाना कोतवाली जनपद बदायूँ आदि द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा लोगो के फर्जी खाते खोलकर व फर्जी पास बुके जाली प्रपत्र तैयार कर खाताधारको के रूपये का गवन करने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 165/2025 धारा 318(4) /316(2) /338 /336(3) /340(2 )/352 /351(2) /61(2)/ 316(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 167/2025 धारा 18(4)/316(2) /316(5) /338/336(3) /340(2)/351(2) /352/111(2), बीएनएस व मु0अ0स0 168/2025 धारा 318(4) /316(2)/338/336(3) /340(2)/ 352/111(2) /316(5) बीएनएस व 3/4 उ0प्र0वि0अधिष्ठानों मे जमाकर्ता हित संरक्षण अधि0 2016 बीएनएस बनाम निदेशक 1-शशिकान्त मौर्य 2- सुर्यकान्त मौर्य 3- श्री कान्त मौर्य पुत्र नारायण सिह निवासी राधिका कुंच कालोनी कटरा चाँद खाँ इशाई की पुलिया थाना बारदरी बरेली आदि के विरूद्द पजींकृत किया गया था । तीनों अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे हैं तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध 50-50 हजार रु0 के इनाम भी घोषित किये जा चुके हैं तथा मा0 न्या0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूँ के द्वारा धारा 84 बीएनएसएस (उदघोषणा) जारी की गई थी,जिसे दिनाँक 16.05.2026 को अभियुक्तगण के घरो पर विवेचक (अपराध निरीक्षक कोतवाली बदायूँ) व थाना बारादरी पुलिस जनपद बरेली व गवाहन की मौजूदगी मे तामील करते हुए मुनादी कराई गयी । अगर अभियुक्तगण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है, तो कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।





